शिवराज सरकार के कानून में ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, 10 सवाल-जवाब से समझिए, इसमें क्या होगा...

लव जिहाद के मामलों में सख्त सजा को लेकर मध्यप्रदेश सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 नाम से कानून लाने जा रही है। गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार ड्राफ्ट बना चुकी है। यानी दिसंबर-जनवरी के विधानसभा सत्र में इसे पास कराकर राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। संघ-भाजपा इस कानून के पक्ष में हैं, इसलिए दो से तीन महीने के भीतर यह लागू हो सकता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यह कोई नया कानून है, बल्कि बदलाव के साथ इसे लाया जा रहा है।


मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम नाम से 1968 में पूर्व से ही कानून बना हुआ है। सरकार के पास कानून में संशोधन का भी ऑप्शन था, लेकिन वह नया कानून लाने की बात कह रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यही दोहराया है। शिवराज सरकार के मंत्री लव जिहाद के खिलाफ यह कानून बता रहे हैं लेकिन लव जिहाद शब्द कानूनी व्याख्या में कैसे शामिल होगा, यह सवाल बना हुआ है। दैनिक भास्कर ने रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेंद्र श्रीवास्तव से इस बारे में 10 सवालों से समझने की कोशिश की है कि नए कानून में क्या रहेगा जो पुराने कानून में नहीं था।


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