छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने सड़कों पर आये गृहमंत्री, लोगों से की अपील

रायपुर : देशभर में कोरोना वायरस महामारी का रूप लेता जा रहा है. जिसकी रोकथाम के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है. पीएम मोदी लोगों से लॉकडाउन के नियम का पालन करने की अपील कर रहे हैं. वहीं राज्य सरकारें भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं. छत्तीसगढ़ में खुद गृहमंत्री ताम्रधव्ज साहू कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले.


दरअसल राजधानी रायपुर में लॉक डाउन के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. जिसके बाद गृहमंत्री ताम्रधव्ज साहू ने खुद स्थिति का जायजा लेने का निर्णय किया. उन्होंने सड़कों पर निलकर लोगों से मुलाकात की और लॉकडाउन के नियम का पालन करने की अपील की. इस दौरान उनके साथ SSP आरिफ शेख़ भी मौजूद थे.


आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है. प्रदेश में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं. सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि रायपुर में हुई है. जहां 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. वहीं कोरबा, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर में भी मरीज पाए गए हैं.


गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ही लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान अगर कोई प्रशासन के नियम का पालन नहीं करता तो, उसे सजा भुगतनी पड़ सकती है.


उसे 1 साल तक जेल और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है.


लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और 1000 रु जुर्माना भी हो सकता है


लॉकडाउन के दौरान अगर आप ग़ैरज़रूरी काम से सड़क पर आते हैं तो इसकी सज़ा  6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए जुर्माना है


लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान अगर आप झूठी वजह बताकर बाहर निकले तो उसकी सज़ा 2 साल तक जेल हो सकती है


अगर आपकी लापरवाही की वजह से रोग या महामारी फैलने या बढ़ने में मदद मिलती है तो इसकी सजा 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये जुर्माना होगा


लॉकडाउन के दौरान अगर आप झूठी खबरें, झूठे अलर्ट या अफ़वाहे फैलाते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है


अगर आप धारा 144 तोड़ते हैं...यानि एक जगह 5 लोगों के इकट्ठे होने की सजा है  6 महीने तक की जेल


इसके अलावा अगर लॉकडाउन के दौरान आप किसी सरकारी कारकुनान के काम में रुकावट पहुंचाते हैं...जैसे पुलिस या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से बहस करते हैं, लड़ते हैं, दबाव बनाते हैं.