मप्र / मुख्यमंत्री मेधावी योजना पर हाईकोर्ट का निर्देश, अभिभावक की आय बढ़ने पर स्कॉलरशिप नहीं रोक सकते

भाेपाल . मुख्यमंत्री मेधावी योजना को लेकर हाईकोर्ट ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ ने  फैसले में कहा कि ऐसे छात्र जिन्होंने इस स्कीम का लाभ लेते हुए विभिन्न संस्थानों में एडमिशन लिया और अगले सत्रों में उनके अभिभावकों की आय 6 लाख रुपए से अधिक हो जाने से शासन ने इनको योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया था, ऐसे छात्रों को सरकार स्कॉलरशिप से वंचित नहीं कर सकती है। पीठ ने आईआईटी जोधपुर के छात्र प्रखर गुप्ता की याचिका पर सरकार को निर्देश दिए कि वह छात्र की पूरी ट्यूशन फीस रीएंबर्समेंट करे। 



कोर्ट ने योजना की जांच में पाया है कि कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभिभावकों की आय 6 लाख से अधिक होने पर स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। इसलिए राज्य सरकार नियम व शर्तों के तहत पूरी फीस देने के लिए बाध्य है। 



 इस मामले में सुनवाई कर जज एसएस धर्माधिकारी और जज विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने 60 दिन में छात्र की फीस का रियंर्वसमेंट करने का आदेश दिया है। प्रखर आईआईटी जोधपुर से बीटेक कोर्स करा है। इस काेर्स में प्रखर मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत ही एडमिशन लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना है कि छात्र इस योजना का आगे भी लाभ लेने के लिए पात्र है,क्योंकि उसने इसी स्कीम के तहत एडमिशन लिया था। इसलिए उसे भरोसा था कि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे में यदि छात्र को प्रवेश के समय कोई वादा किया है तो यह सरकार का दायित्व है कि वह उसे पूरा करे और उस छात्र को पूरे कोर्स की फीस अदा करे।