केंद्रीय कर्मियों को पेंशन का बड़ा तोहफा, पुरानी पेंशन स्कीम ले सकेंगे कर्मी
• Patrakar Sudhir Mishra
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बदले पुरानी पेंशन प्रणाली केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में कवर करने का फैसला किया है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 से पहले हुई है, लेकिन उनकी जॉइनिंग 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद हुई है। एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन प्रणाली अपनाने की अंतिम तिथि 31 मई, 2020 है और अगर इस अवधि के भीतर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाता है तो वह एनपीएस के तहत ही कवर रहेगा। एनपीएस में पेंशन की राशि रिटायरमेंट के वक्त पेंशन खाते में जमा हुई कुल रकम के आधार पर तय होती है। वहीं, पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन की राशि अंतिम तनख्वाह या 10 महीने की तनख्वाह का औसत, इनमें से जो ज्यादा हो उसके आधार पर तय होती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ऐंड पेंशनर्स वेलफेयर ने कहा है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों का सेलेक्शन 1 जनवरी, 2004 से पहले हुआ, लेकिन उनकी जॉइनिंग 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद हुई है, वे एनपीएस की जगह सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 को चुन सकते हैं।