CAA हिंसा: 32 आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमला करने के 32 आरोपियों की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। सरकारी वकील संदीप वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गत 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में बिजनौर में उपद्रव, पुलिस पर हमला और आगजनी के 32 आरोपियों की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं।
शहर कोतवाली में दरोगा हरीश कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मौके से गिरफ्तार 32 प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, तोड़फोड़ की, 36 से ज्यादा वाहनों में आग लगाई और पुलिस पर पथराव तथा गोलीबारी करते हुए पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी।


पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार लोगों से असलहे और डंडे बरामद करने का दावा किया है। अदालत ने बाद में गिरफ्तार किए गये चार आरोपियों को दोबारा ऐसा न करने की शर्त पर जमानत दे दी। 


Popular posts
वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, CMHO ने कहा- अच्छी बात है, इम्युनिटी बूस्टर का काम करेगा टीका
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री VS गवर्नर:राज्यपाल कोश्यारी सरकारी विमान में बैठ गए थे, CM उद्धव ने उड़ान की मंजूरी नहीं दी; उतरकर टिकट लेकर दूसरे प्लेन से देहरादून गए
शराब नहीं, ईंधन से बढ़ा MP का राजस्व:पेट्रोल-डीजल की बिक्री हर साल 7% बढ़ी, लेकिन कमाई 34%, शराब की खपत में 21% की वृद्धि, आय केवल 19% बढ़ी
Image
किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में तल्ख बहस:कृषि मंत्री बोले- दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है
CM हाउस पहुंंचे कमलनाथ:शिवराज से 20 मिनट की मुलाकात, किसानों की समस्याओं को लेकर हुई बात
Image