अयोध्या: मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मंजूर, रेकॉर्ड से हटेगा बाबरी

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ जमीन स्वीकार कर ली है। अयोध्या विवाद में सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए अयोध्या की सीमा के अंदर ही धुन्नीपुर गांव में यह जमीन दी है। वहीं मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया है।
बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने साफ किया कि उनके पास कभी इसको खारिज करने की छूट नहीं थी। हम पहले ही कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। फारूकी ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'जमीन को स्वीकार करने या खारिज करने का सवाल हमने कभी नहीं उठाया। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन नहीं दी है, वे ही इसे न स्वीकार करने का शोर मचा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने का फैसला किया था।'